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दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी
इससे पहले आईपीसी की धारा 144 लागू की जाती थी। लेकिन अब बीएनएस की धारा 163 ने ले ली है
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-ओम कुमार
दिल्ली में कई जगहों पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये धारा अगले 6 दिनों के लिए लागू की गई है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा-163 यानि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी रहेगी और कोई भी किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा।
जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं। इसलिए BNS की धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारत का आधिकारिक आपराधिक संहिता है। ब्रिटिश भारत के समय से चली आ रही भारतीय दंड संहिता (IPC) को हटा कर BNS को दिसंबर 2023 में पेश किया गया था। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इससे पहले आईपीसी की धारा 144 लागू की जाती थी। लेकिन अब बीएनएस की धारा 163 ने ले ली है। इस धारा के तहत पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं कर सकते।
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