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चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी

मतदाताओं की संख्या एवं मंहगाई में बढ़ोत्तरी के कारण चुनावी खर्च बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अब 70 लाख की जगह 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। जबकि विधानसभा में 28 लाख की जगह अब 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। खर्च की सीमा बढ़ना प्रत्याशियों के लिए ये राहत भरी खबर है।
सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में खर्च की सीमा को बढ़ाने का चुनाव आयोग से अनुरोध किया था। चुनावी खर्च को लेकर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जहां लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा अब तक 54 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 75 लाख रुपए कर दी गई है। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांगों को देखते हुए चुनावी खर्च की सीमा में यह बढ़ोत्तरी की है। आयोग के मुताबिक 2014 के मुकाबले सभी राज्यों में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही मंहगाई में बढ़ोत्तरी के कारण चुनावी खर्च बढ़ाने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई थी जिसकी सिफारिश के बाद ये फैसला  लिया गया है।
चुनाव आयोग के खर्च सीमा बढ़ाने के फैसले के सम्बंध में कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मंत्रालय ने गुरूवार को चुनाव खर्च में बढ़ोत्तरी की सीमा को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना जारी होते ही चुनाव खर्च की सीमा में की गई बढ़ोतरी आने वाले सभी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लागू होगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में की गई बढ़ोत्तरी की अधिसूचना के मुताबिक गोवा सहित नार्थ-ईस्ट के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को छोड़ दें, तो इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। चुनावी खर्च की सीमा बढने से प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ने में काफी सहुलियत होगी।
-ओम कुमार
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