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दिल्ली के उपराज्यपाल को मिला प्राधिकरण और आयोग गठित करने का अधिकार
वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP)की सरकार है

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-ओम कुमार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियों को बढ़ाया है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना देश की राजधानी दिल्ली के प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने यह अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति का पारा चढ़ेगा। दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच में कई बार अधिकारों को लेकर टकराव होता रहा है। इस मुद्दे पर भी टकराव की स्थिति बन सकती है।
वंही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि देश की राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद की ओर से दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत अहम फैसला लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को और अधिकार दे दिए हैं। यह फैसला मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना को यह अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत दिए हैं।

इसअधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक उक्त अधिनियम की धारा 45 डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत वह किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वह ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे।
वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP)की सरकार है।
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