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Modi Surname Case: राहुल गांधी ने गुजरात HC के फैसले को दी थी चुनौती, याचिका पर SC में शुक्रवार को सुनवाई
मोदी सरनेम मानहानि मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी

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कांग्रेस के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि आपराधिक मामले में गुजरात हाईकोर्ट से 2 साल की सजा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई यानि शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
मोदी सरनेम मानहानि मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को आईपीसी (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया था। इन धाराओं में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।
वंही राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की शिकायत करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है।
वंही राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। वंही राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अपील की थी।
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने मोदी सरनेम मानहानि मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि “राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। आगे गुजरात हाईकोर्ट ने कहा की राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की जरूरत नहीं है। याचिका खारिज की जाती है”।
जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसी बयान को लेकर गुजरात राज्य के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में अपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे।
-ओम कुमार