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वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा की मंजूरी, अब राज्यसभा की बारी
वक्फ संपत्तियों को उसी उद्देश्य के लिए संचालित किया जाएगा, जिसके लिए दान दिया गया था। चाहे वह इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए हो या गरीबों के कल्याण के लिए -केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

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-ओम कुमार
सबसे चर्चित बिल यानि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 गुरुवार को लगभग 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद लोकसभा में पारित हो गया। देर रात 1 बजकर 56 मिनट बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बिल के पास होने की घोषणा की। इस विधेयक को लेकर 8 घंटे की चर्चा का समय तय किया गया था। हालांकि समय बढ़ता रहा और चर्चा चलती रही। देर रात को हंगामे के बीच वक्फ बिल पास हो गया। विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने बहुमत के दम पर इसे पास करा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। आज वक्फ बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार 2 अप्रैल को विधेयक लोकसभा में पेश किया और चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि “यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा। विपक्षी समाज में भ्रम फैला रहे और मुसलमानों को डराकर उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भी विपक्ष के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीएए लागू होने के बाद किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जैसे नेता चुनाव जीतकर लौटे हैं। ये बताता है कि स्थिति में सुधार हुआ है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है और विकास और पर्यटन बढ़े हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के तहत वक्फ परिषदों और बोर्डों में अब गैर-मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। यह विधेयक किसी विशिष्ट समुदाय को लक्षित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। वक्फ संपत्तियों को उसी उद्देश्य के लिए संचालित किया जाएगा, जिसके लिए दान दिया गया था। चाहे वह इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए हो या गरीबों के कल्याण के लिए।”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि “वे (विपक्ष) इस विधेयक को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, जैसा कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा। इसके लागू होने के बाद सरकार की अधिसूचना के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा। विपक्ष के एक सांसद ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अमित शाह ने इस पर जोर देकर कहा कि यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा।”
आज वक्फ बिल को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में नंबर गेम की बात करें तो कुल मौजूद सदस्यों की संख्या 236 है। हालांकि, कुछ सांसदों की संख्या 245 हो सकती है। इस समय राज्यसभा की करीब 9 सीटें खाली हैं। उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। एनडीए गठबंधन के पास राज्यसभा में अभी 112 सांसद हैं। ऐसे में उसे मनोनीत और निर्दलीय का सहारा लेना होगा। राज्यसभा में एनडीए बीजेपी (96), सहयोगी दल (16), और 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय के समर्थन से कुल 119 के नंबर तक पहुंचता है जो बहुमत के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष (इंडिया ब्लॉक) के पास 85 सांसद हैं। कांग्रेस (27), टीएमसी (13), समाजवादी पार्टी (10), डीएमके (10), अन्य (25 है। जो बहुमत से 34 कम है। हालांकि, तुलना करके देखें तो विपक्ष के मुकाबले राज्यसभा में भी बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत है।
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