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“बुजुर्ग अब पैदल बाजार जाएंगे?” –आतिशी ने उठाए सवाल, बताया आदेश को अतार्किक

प्रदूषण रोकने के नाम पर सियासत गरम, गाड़ियों पर बैन को लेकर AAP का विरोध तेज

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-ओम कुमार
देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों पर बैन लगा दिया गया है। इन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा और सड़क से हटना होगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर हाईटैक कैमरे लगाए गए जिससे बैन कारों का पता लगाया जा सके और इन्हें सीज किया जा सके। वंही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पुरानी गाड़ीयों पर दिल्ली सरकार द्वारा बैन लगाए जाने पर कहा कि “दिल्ली की बीजेपी सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि 10 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के आम लोग दफ्तरों में आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। अब वे क्या करेंगे?
     दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि “इस आदेश में एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। भाजपा की कार और बाइक बनाने वालों से सैटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो इतने ही लोगों को नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, इसका फायदा सिर्फ गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है। आज मैं भाजपा को चैलेंज करती हूं कि बीते पांच साल में उन्हें गाड़ी बनाने वालों से कितना चंदा मिला है, वो दिल्ली की जनता को बताएं। उन्हें दिल्ली वालों और पलूशन की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ उन लोगों की है, जिनसे करोड़ों-करोड़ों का चंदा लिया है। बीजेपी सरकार ने यह तुगलकी फरमान गाड़ी निर्माता कंपनियों से सांठगांठ कर दिया है।”
     आतिशी ने आगे कहा कि ”दूसरी बात, दिल्ली में कई बुजुर्ग लोग स्थानीय इस्तेमाल के लिए सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन इस्तेमाल करते हैं। अब वे क्या करेंगे? क्या वे बुजुर्ग लोग पैदल ही बाजार जाएंगे? यह आदेश निराधार और अतार्किक है क्योंकि किसी भी वाहन की उम्र का उससे होने वाले प्रदूषण से कोई लेना-देना नहीं है। गाड़ियों का उनके पुराने होने और प्रदूषण होने से कोई संबंध ही नहीं है। अगर गाड़ी का सही से रखरखाव किया जाये तो वह प्रदूषण नहीं करती है।”
     वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत 1 जुलाई मंगलवार से दिल्ली के पेट्रोल पंपों को कहा गया है कि जिन वाहनों की समयसीमा पूरी हो गयी हो (ईओएल) उन्हें पेट्रोल और डीजल ना दे। दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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