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हरियाणा में ईद-उल-फितर पर गजेटेड की जगह प्रतिबंधित अवकाश, दफ्तर रहेंगे खुले
रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) है जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं।

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-ओम कुमार
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद-उल-फितर के दिन यानि 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-II के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं।हरियाणा सरकार ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार है, जबकि 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है।
हरियाणा सरकार के इस फैसले के तहत जिसको ये छुट्टी लेनी है, वो ले सकता है और जो नहीं लेना चाहता है वो न ले।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 26.12.2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद-उल-फितर, 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) के रूप में किया जाता है। क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है। यह पत्र सभी प्रधान सचिवों, सचिवों और विभाग प्रमुखों को भेजा गया है।
इस आदेश के बाद अब हरियाणा सरकार के सभी सरकारी दफ्तर ईद के दिन खुले रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इस दौरान छुट्टी लेने की इजाजत होती है। हरियाणा में बेशक ईद को गजेटेड छुट्टी की लिस्ट से हटा दिया गया है लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं।
रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) है जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। यह एक प्रकार का अवकाश है जिसके लिए कर्मचारियों के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं।
जानकारी के लिए बता दें कि ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिन अवकाश रद्द कर दिया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है।
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