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Delhi News: देश की राजधानी में सिंगल यूज Plastic पर सख्ती, नियम तोड़ने पर 1 लाख रु. तक का जुर्माना

देश की राजधानी DELHI में अब सिंगल यूज Plastic पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Plastic Ban: देश की राजधानी दिल्ली में अब सिंगल यूज Plastic पर बिल्कुल नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाये गए तो एक लाख का जुर्माना अथवा सजा हो सकती है।दरअसल Delhi में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर आज यानी सोमवार से पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है । इस मामले की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने 48 टीमों का विषेश गठन किया है।

जारी किया हेल्पलाइन

सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बता दें कि बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हेल्पलाइन 011-23815435 नंबर जारी करते हुए कहा कि इस नंबर पर सिंगल यूज plastic के मामले में कोई भी कॉल कर सकता । 8 जुलाई को तैनात होने वालीं 48 टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया । बता दें कि सिंगल यूज plastic पर सिर्फ दिल्ली में ही पाबंदी नही है बल्की 1 जुलाई से पुरे देश में यह नियम लागू है। दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को समय देनें के लिए इस नियम में नरमी बरते हुए इसकी समय सीमा 10 जुलाई तक बढ़ा दी थी। Read More: TATA Cars price: टाटा ने दिया ग्राहकों को झटका, बढ़ाई कारों की कीमतें, जाने किस रेंज में मिलेगी कारें

अभी तक सिर्फ लोगो को केवल नोटिस दिये जा रहे थे पर अब नियमों के उल्लंघन करने पर असल एक्शन लिया जाएगा । इंडस्ट्रियल एरिया में ख़ासकर मैन्यूफ़ैक्चरिंग यूनिट पर 3000 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए। हमने फ़ैसला लिया है कि 10 जुलाई तक सिर्फ़ वार्निंग नोटिस जारी किया जायेगा। लेकिन इसके बाद जुर्माना लगाना और बाक़ी कार्यवाही की जायेगी

किस प्लास्टिक पर लगा है प्रतिबंध?

प्रतिबंधित वस्तुओं की बात करें तो इसमें ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़े, कैड़ी की वा आइसक्रीम की छड़े, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, plastic या पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम) और स्टिरर आदी शामिल हैं । 75 माइक्रोन से मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग भी प्रतिबंधित है।

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