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डॉक्टर की खुदकुशी मामले में AAP के विधायक प्रकाश जारवाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया
आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता प्रकाश जरवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक को उस मामले में दोषी करार दे दिया है

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दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। डाक्टर की खुदकुशी मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी बुधवार को दिल्ली के विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता प्रकाश जरवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक को उस मामले में दोषी करार दे दिया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी (IPC) की धारा 306 और 120 B के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में हो रही थी। दिल्ली की एक अलग अदालत ने नवंबर 2021 में इस मामले में प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे।

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश मंत्री विनोद बछेती ने आम आदमी पार्टी के विधायक को कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने पर कहा कि “आप (AAP) का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है. इसका मतलब है अराजकतावादी आपराधिक पार्टी। विधायक को न सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने बल्कि जबरन वसूली के आरोप में भी दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब साफ है कि आप (AAP) पार्टी का चरित्र आपराधिक पृष्ठभूमि का है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही जेल में बंद है। अब एक और विधायक जेल जा रहा है ये राजनीति में जेल जाने के लिए ही आए थे। इनका ध्यान जनता के लिए काम करने पर नहीं है, सिर्फ वसूली करने पर है। आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं का एक ही सिद्धांत है भ्रष्टाचार करना।”
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी का मामला करीब 4 साल पुराना है। दिल्ली के दुर्गा विहार में साल 2020 में एक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें डॉक्टर ने आम आदमी पार्टी के नेता को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मिले सुसाइड नोट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अपने दर्ज केस में जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी विधायक को दोषी करार दिया है।
साल 2021 में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने प्रकाश जरवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा), 386 (किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर जबरन वसूली), मृत्यु या गंभीर चोट का डर), 384 (जबरन वसूली के लिए सजा), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए थे।
-ओम कुमार





