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फिलहाल दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक टैक्सी

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2023 में ओला,उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी

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बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस जारी रखने की इजाजत दे दी थी।
    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2023 में ओला,उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी।
     दिल्ली हाईकोर्ट ने टू व्हीलर को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने से रोक के संबंध में कानून को चुनौती देने वाली रैपिडो की याचिका पर 26 मई को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था कि नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि “याचिकाकर्ताओं (रैपिडो) के वकील ने कहा कि नीति पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है.”
     दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि  “इस वजह से, हम नोटिस पर रोक लगाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक यह रोक लागू रहेगी। हालांकि, अंतिम नीति अधिसूचित होने के बाद, अगर याचिकाकर्ताओं को कोई परेशानी है तो वे उपयुक्त मंच के समक्ष कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं.”
     रैपिडो संचालित करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि “दिल्ली सरकार ने बिना किसी कारण या तर्क के परिचालन पर रोक का आदेश जारी किया है”
     वंही दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बाइक-टैक्सी को दिल्ली में परिचालन के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ एक बाइक टैक्सी सर्विस वाली कम्पनी कोर्ट चली गई थी।
-ओम कुमार
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