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आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से अभी राहत नही 

दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने वाले फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP)के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (30 मई 2023) को ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
        दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने वाले फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
        दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर  दिया।
         जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच सीबीआई कर रही है और दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लांड्रिंग के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
         दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर अब जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
-ओम कुमार
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