Sarkari Yojana 2022: इस योजना से मिल सकता है मजदूरों को रोजगार, जानें कैसे करें अप्लाई
प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करने का निर्णय किया गया हैं। Pravasi Shramik Udhyamita Vikas Yojana 2022 अन्य राज्य से आये हुए श्रमिकों को आय का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी हैं।
👆भाषा ऊपर से चेंज करें
प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करने का निर्णय किया गया हैं। Pravasi Shramik Udhyamita Vikas Yojana 2022 अन्य राज्य से आये हुए श्रमिकों को आय का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी हैं। इस योजना का लाभ दूसरे राज्य से आये श्रमिकों को प्रदान किया जायेगा।
प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2022: यूपी सरकार द्वारा हाल ही में अपना 5वां बजट पेश किया गया हैं जिसमें उन्होंने Mukhyamantri Pravasi Shramik Udhyamita Vikas Yojana 2022 के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में शामिल किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत बेरोजगार व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर दिए जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को स्वरोजगार की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएँगी।
राज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूरों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है जो पलंबर ,इलेक्ट्रीशियन ,दर्जी ,ड्राइवर ,रंगाई ,बुनाई ,आदि कार्य करते है। इन सभी श्रमिक नागरिकों को प्रवासी श्रमिक योजना के माध्यम से बैंकों के तहत परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायेगा। योजना के तहत लाभार्थी श्रमिक नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन राशि प्रदान की जाएगी। अंशदान के रूप श्रमिक नागरिकों को 5 फीसदी स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। इसके साथ ही अपना स्वरोजगार एवं लोन लेने हेतु श्रमिक कामगार को आठवीं पास होना अनिवार्य है। 10 लाख से अधिक लोन लेने वाले श्रमिक कामगारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है।
प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2022 के क्या उद्देश्य हैं ?
इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रदेशो से लौटे मजदूरों व कारीगरों को रोजगार उपलब्ध करना हैं। उन सभी श्रमिकों को रोजगार व स्वरोजगार का अवसर दिया जायेगा जो दूसरे राज्यों से वापिस आये हैं। जिन श्रमिकों को लॉक-डाउन के कारण अपने प्रदेश से काफी समय तक दूर रहना पड़ा हैं और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं हैं। इस प्रकार के नागरिको को इस योजना के तहत रोजगार प्रदान करना हैं। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य मजदूरों को आजीविका का साधन देना हैं ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस योजना के माध्यम से प्राप्त रोजगार के द्वारा मजदूर नागरिक अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे।
साथ ही प्रवासी मजदूर श्रेणी के नागरिकों को स्वरोजगार जैसी गतिविधियों के साथ जोड़ा जायेगा। जिससे वह अपने क्षेत्र अपने ही राज्य में रहकर अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकते है। श्रमिक नागरिक अपना व्यवसाय शुरू करने के साथ अन्य-नागरिकों को भी रोजगार देने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रवासी श्रमिक नागरिकों को स्थिति में सुधार लाने के लिए यूपी सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को शुरू किया गया जिसके तहत अब सभी प्रवासी मजदूर नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा।
प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना से लाभान्वित श्रमिक
Mukhyamantri Pravasi Shramik Udhyamita Vikas Yojana के अंतर्गत प्रदेश के सभी श्रमिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। औद्योगिक विकास की राह में सबसे अधिक योगदान श्रमिकों द्वारा दिया जाता हैं। रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देने हेतु योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रवासी योजना के अंतर्गत रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया हैं। सभी श्रमिक नागरिक इस योजना का आवेदन कर सकेंगे। योजना का आवेदन करने हेतु पोर्टल का निर्माण किया जा रहा हैं।
UP Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme Eligibility
योजना में आवेदन करने के लिए आप को इस योजना के तहत निर्धारित की गयी पात्रता सह्रतों को पूरा करना होगा।
- प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन करने के लिए ये आवश्यक है की आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत श्रमिक श्रेणी के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
- जो श्रमिक covid महामारी के दौरान बेरोजगार होकर घर वापस लौटे हैं , वो सभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
Shramik Udhyamita Vikas Yojana में आवश्यक दस्तावेज
इस योजना प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन करने के लिए आप को कुछ आवश्यक दस्तवेजों की जरुरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों की एक सूची हम आप को इस लेख में उपलब्ध करा रहे हैं।
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का श्रमिक कार्ड
- आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र।
- पते से संबंधित जानकारी
- एफिडेविट स्वरोजगार शुरू करने के लिए।
Mukhyamantri Pravasi Shramik Udhyamita Vikas Yojana Apply Process
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक योजना का आवेदन करने हेतु अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं और न ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट अभी तक जारी की गयी हैं। सरकार द्वारा Pravasi Shramik Udhyamita Vikas Yojana की आधिकारिक वेबसाइट जारी करने के बाद आपको हमारे लेख के माध्यम से इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस पूर्ण विस्तार से बतायी जाएगी। योजना संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख से जुड़े रहिये।