सरकार की यह योजना गरीबों को दिला सकती है 30,000 रूपए तक का मुफ्त ईलाज, जाने नियम और शर्ते
केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गयी है। इस योजना के माध्यम से देश के उन सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो किसी असंगठित(unorganised) क्षेत्रों में काम करते है।
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गयी है। इस योजना के माध्यम से देश के उन सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो किसी असंगठित(Unorganised) क्षेत्रों में काम करते है। ऐसे गरीब श्रेणी के लोगो के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से योजना को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के माध्यम से योजना के माध्यम से असंगठित(Unorganised) क्षेत्रों में कार्यरत कामगार व्यक्तियों चिकित्सा हेतु 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
आरएसबीवाय(RSBY) योजना – का मुख्य उद्देश्य है गरीब श्रेणी के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना जो असंगठित(unorganised) क्षेत्रों में काम करते है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गयी है। जिसमें उन्हें उपचार हेतु 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देश में 93 प्रतिशत श्रमिक नागरिक ऐसे है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते है। बहुत से कामगार ऐसे है जिनके पास स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु किसी भी प्रकार का कोई कवरेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कामगारों का बीमार पड़ना एवं चिकित्सा देखभाल हेतु उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसी स्थिति को देखते हुए गरीब कामगार व्यक्ति के लिए RSBY योजना की घोषणा की गयी है।
Rashtriya Swasthya Bima Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है।
- यह योजना उन सभी नागरिकों को लाभान्वित करेगी जो असंगठित क्षेत्रों के कामगार व्यक्ति है।
- प्रतिवर्ष के आधार पर कामगारों को 30 हजार रूपए का स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जायेगा।
- 10 करोड़ से अधिक परिवारों को RSBY Rashtriya Swasthya Bima Yojana का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपनी सभी सामान्य बिमारियों का इलाज करा सकते है।
- कामगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से योजना को शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लाभार्थी कामगारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए RSBY कार्ड प्रदान किया जायेगा। जिसके आधार पर वह लिस्ट में शामिल निजी एवं सरकारी अस्पतालों में कैशलेश उपचार की सुविधा को प्राप्त करने में सहायक होंगे।
- स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रतिवर्ष के आधार पर प्राप्त करने के लिए कामगारों को RSBY कार्ड का समय समय पर पंजीकरण करना होगा।
- लाभार्थी व्यक्ति के पास अपनी सुविधा के अनुसार अस्पतालों में जाने का विकल्प होगा।
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु अलग-अलग स्थानों में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किये जायेंगे।
जिसमें बिमारियों के इलाज एवं उनसे निपटने एवं रोकथाम करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
RSBY स्मार्ट कार्ड
योजना के माध्यम से पंजीकरण करने के उपरांत स्मार्ट कार्ड प्राप्त होने पर लाभार्थी व्यक्ति सम्पूर्ण भारत में RSBY पैनल में शामिल निजी एवं सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ का उपयोग करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किसी भी बीमा कंपनी के तहत सिलेक्ट किया गया अस्पताल लाभार्थी को कैशलेश उपचार की सुविधा प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पात्रता एवं मानदंड
- RSBY के अंतर्गत केवल गरीब परिवार से संबंधित वह नागरिक पात्र है जो असंगठित(unorganised) क्षेत्रों के अंतर्गत काम करते है।
- आवेदन हेतु आवेदक व्यक्ति के पास Rashtriya Swasthya Bima Yojana के माध्यम से बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम प्राप्त स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत लाभार्थी नागरिक केवल उन्ही अस्पतालों में कैशलेश उपचार की सुविधा को प्राप्त कर सकते है जो योजना के तहत लिस्ट में शामिल है।
- RSBY कार्ड प्राप्त करने के लिए कामगारों को 30 रूपए का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
- बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले असंगठित क्षेत्रों के कामगार व्यक्ति के पांच सदस्यों की परिवार इकाई को योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होगी।
- सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से कैशलेश उपचार की सुविधा प्राप्त करने के लिए कामगार व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्ड को कैश काउंटर में प्रदर्शित करना आवश्यक है।
योजना के लिए जरूरी document
- कामगार व्यक्ति का आधार कार्ड
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
केंद्र सरकार की ओर से कोई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं की गयी है जिसके माध्यम से व्यक्ति ऑनलाइन के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण की प्रक्रिया को नागरिक सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंसियों के तहत लगाए गए कैंपो के माध्यम से पूरा कर सकते है।
- सभी क्षेत्रों में RSBY के अंतर्गत सर्वेक्षण एजेंसियों के माध्यम से बीपीएल(BPL) परिवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट तैयार होने के बावजूद यह सभी डेटा बीमा पॉलिसी कंपनियों के ऑफिस में ट्रांसफर किया जायेगा। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्राधिकरण (authority) के द्वारा चयनित किया जायेगा।
- नीति एजेंटो के माध्यम से बीपीएल परिवारों से पॉलिसी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया जायेगा। जिसके तहत इन सभी नागरिकों की लिस्ट बीमा कम्पनी की तरफ से तैयार की जाएगी।
- सभी क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत पंजीकरण केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
- इच्छुक उम्मीदवार नागरिकों को नामांकन के दिन पंजीकरण केंद्रों में उपस्थित होना होगा।
- केंद्रों में व्यक्ति का बायोमैट्रिक डेटा प्राप्त करने के एजेंट मशीनों का उपयोग किया जायेगा।
- फिगर प्रिंट एवं व्यक्ति की फोटो को कैप्चर करके उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जायेंगे।
- पंजीकरण स्वास्थ्य कार्ड हेतु व्यक्ति को 30 रूपए का शुल्क जमा करना होगा।
- इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।