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Stay on Warrant: निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने वाले सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पटना हाईकोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी का वारंट

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नई दिल्ली.  सहारा इंडिया ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। हालांकि मात्र तीन घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस वारंट पर स्टे जारी कर लिया है। सुब्रत रॉय पर आरोप है कि इन्होनें अपने निवेशकों के पैसा नहीं लौटाया है।  जिस पर जस्टिस ए.एम खानविलकर की बेंच ने स्टे लगा दिया है।

सुब्रत रॉय  के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘सुब्रत राय सहारा को मामले में बिना काम घसीटा जा रहा है।’जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सुब्रत राय अग्रिम जमानत के लिए गए थे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए थे। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने राय की गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थिति होने पर अंतरिम रोक का आदेश पारित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। अगली सुनवाई तक सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है।  Read More:  मैरिटल रेप अपराध है या नहीं? फैसले पर बंटे दिल्‍ली हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला

पहले भी बीमारी होने का कहकर ली थी छुट्‌टी 

कल ही सुब्रत रॉय के वकील ने रॉय के ओर से याचिका दायर की थी जिसमें कहा था की मेरी उम्र 74 साल की है। मेरा स्वास्थय भी अब ठीक नही रहता है।  जनवरी महीने में ऑपरेशन कराया था। अभी भी बीमार हूं। इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। मुझे वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। आवेदन के जरिए सहरा के मालिक ने यह भी कहा कि इंवेस्टर्स के रुपए लौटाने के लिए उनके पास डीटेल्ड प्लान तैयार है। साथ ही, तत्काल में वो 5 करोड़ रुपए जमा करने को भी तैयार हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक याचिका दायर की गई है।

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