PM Kisan: 55 रुपए का निवेश कर हर महीनें पाए 3000 का लाभ,जाने पूरी प्रोसेस
पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रूपए की मदद राशी पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है. लेकिन इसके लिए किसानों को पहले कुछ तय रकम जमा करवानी होती है।
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किसानों के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकर ने कई सरकारी योजनाओं को संचालित किया है ताकि किसानों की आजीविका में अच्छा सुधार हो सके। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) है। जिसके तहत किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन की सुविधा दी जाती है।
https://bit.ly/3IUw56oपीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रूपए की मदद राशी पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है. लेकिन इसके लिए किसानों को पहले कुछ तय रकम जमा करवानी होती है। ऐसे में यदि आप अभी भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो, इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
योजना का उद्देश्य
इस योजना मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानो को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी बुढ़ापे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2022 के अंतर्गत देश के किसानो को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानो को सशक्त बनाना | पीएम किसान मानधन योजना 2022 के तहत किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदना करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना और हरे देश के किसानो का विकास करना और उन्हें मज़बूत बनाना | यही इस योजना का लक्ष्य है |
कितनी राशि जमा करवानी होगी
यदि किसान भाई की उम्र 18 वर्ष की है तो उन्हें हर महीने 55 रूपए जमा करना होगा। वही अगर उम्र 40 वर्ष है तो इसके लिए 200 रूपए प्रति महीने जमा करने होंगे।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
- पीएम किसान मानधन योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
- इसके बाद सेंटर पर किसान को अपने और अपने परिवार की सालाना इनकम और अपने जमीन के दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- इसकेअलावा बैंक अकाउंट की सभी जानकारी देनी होगी।
- उसके बाद वहां मिले आवेदन पत्र को किसानों को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा।
- इसके बाद पेंशन खाता संख्या दे दी जाएगी।
योजना से लाभ
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी |
- यह योजना पीएम किसान मानधन योजना 2022 देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानो के लिए स्वेच्छित और अंशदायी पेंशन योजना है |
- इस योजना के ज़रिये देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को लाभ पहुँचाना |
- योजना Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा |
- इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है |
पात्रता (Eligibility)
- पेंशन योजना वृद्धावस्था संरक्षण के साथ-साथ 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
- 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान पंजीकरण कर सकते हैं और मासिक लाभ ले सकते हैं।
- पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 प्रति माह और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो, उनके पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे. याद रखें, पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी पर लागू है।
किसानों को मिलेगी सुनिश्चित पेंशन ।
60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 प्रति माह और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो, उनके पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। याद रखें,पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी पर लागू है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधारकार्ड
- पैनकार्ड
- फोटो
- मोबाईल नंबर
- बैंक पासबुक
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ (These farmers will not get benefit)
कुछ किसान ऐसे भी है जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में आइये जानते है वो कौन से किसान है –
- राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।
- वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) के लिए विकल्प चुना है।
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM) के लिए विकल्प चुना है।
- अच्छी आर्थिक स्थिति वाले इन कैटगरी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर।
- भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और पूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य.
- पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी. स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे।
- टैक्स देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।