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Delhi Roits 2020: पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत मिली, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

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नई दिल्ली. दिल्ली में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों में साजिश करने की आरोपी पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत मिल गई है। लगभग दो साल जेल में रहने के बाद दिल्ली की एक अदालत से इशरत को बेल मिली है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इशहरत को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था।

राजधानी दिल्ली के पूर्वोत्तर में फरवरी, 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें जन धन  का भारी नुकसान हुआ था। इसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दंगों के दौरान ही 26 फरवरी को इशरत जहां को खुरेजी में सीएए विरोधी प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया गया था। उनपर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया। जिसमें 21 मार्च को उनको जमानत मिल गई लेकिन पुलिस ने इसी दिन उन पर यूएपीए लगा दिया, जिससे वो जेल के बाहर ना आ सकीं। इस मामले में दो साल बाद अब उनको जमानत मिली है। Read More: भारत की घर में लगातार 15वीं सीरीज जीत, दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराकर किया सूपड़ा साफ

इशरत जहां की शादी भी इसी दौरान हुई। 12 जून, 2020 को इशरत जहां ने फरहान हाशमी के साथ शादी की थी। शादी के लिए उनको कोर्ट से कुछ दिन के लिए सशर्त जमानत मिली थी। शादी के करीब आठ दिन बाद ही वो दोबारा जेल में चली गई थीं।

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