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Hijab Vivad: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- छात्र-छात्राएं धार्मिक पोशाक पहनने की जिद नहीं कर सकते, फैसला आने तक धार्मिक ड्रेस पर पहनने रहेगी रोक
कोर्ट ने स्कूलों और काॅलेजों को (Karnataka School) तुरंत खोलने के निर्देश भी दिए,कोर्ट ने कहा कि छात्र-छात्राएं किसी भी तरह की धार्मिक ड्रेस पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार दोपहर को होगी।
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Hijab Vivad: स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद (hijab revival) के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी तरह की धार्मिक पोशाक (Religious Uniform) पहनकर आने पर रोक रहेगी। कोर्ट ने स्कूलों और काॅलेजों को (Karnataka School) तुरंत खोलने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र-छात्राएं किसी भी तरह की धार्मिक ड्रेस पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार दोपहर को होगी। read more-http://dainikindia24x7.com/bollywood-gangubai-kathiawadi-first-song-dholida-realsed-fans-appricated-alia-perfrmance-released/
क्या है Karnataka Hijab विवाद (karnataka hijab vivad kya hai)
Karnataka Hijab: बता दें कि हिजाब पहनने को लेकर यह विवाद कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था। दरअसल 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के पीयू कॉलेज में 6 लड़कियां हिजाब पहनकर आईं थीं, लेकिन उन्हें क्लास में आने से रोक दिया गया था। छात्राओं ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तो इस मामले को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया था। मंगलवार को इस मामले ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद यह मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य में तीन दिन तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
कर्नाटक विधायक ने कहा- ऑनलाइन पढ़ें छात्राएं तो छात्राओं ने किया बहिष्कार
इसके बाद उडुपी के विधायक रघुपति भट ने इस विवाद में कूदते हुए कहा था कि जो छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकतीं, वो ऑनलाइन पढ़ाई करें, लेकिन 27 जनवरी को इन छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद कर्नाटक के अन्य तीन कॉलेजों में भी इसी तरह का मामला सामने आया जिसमें छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर क्लास अटेंड करने से रोक दिया गया था।