Delhi MCD Election 2022: राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, उम्मीदवारों पर कई तरह की पाबंदी
रात 8 बजे के बाद कोई जनसंपर्क नहीं किया जा सकेगा। पूर्व अनुमति रोड शो बाइक और साइकिल रैलियां नहीं की जा सकेंगी।
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नई दिल्ली. दिल्ली में अप्रैल में संभावित नगर निगम चुनावों के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमण से बचाव के हेतु चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां लगाने के साथ मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 और गैर-मान्यता प्राप्त दल के लिए पांच तारा प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी। रात 8 बजे के बाद कोई जनसंपर्क नहीं किया जा सकेगा। पूर्व अनुमति बिना रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं की जा सकेंगी। नुक्कड़ सभाओं में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। उम्मीदवार समेत केवल पांच व्यक्तियों को डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए अनुमति दी गई है।
दिल्ली में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई ये गाइडलाइन लागू हो जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि आयोग अगले कुछ दिनों के भीतर तारीखों की घोषणा कर सकता है।
विजय प्रत्यासी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस
राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार, स्टार प्रचारों के चुनाव कार्यक्रमों के लिए 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरुरी है। बिना अनुमति के रोड शो या बाइक रैली की इजाजत नही होगी। मतगणना के दिन कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। रिटर्निंग आफिसर से जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केंद्रों पर शारीरिक दूरी का पालन और मास्क लगाने की सलाह दी गई है। मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के आने वालों के लिए मास्क वितरण की व्यवस्था की जाएगी। Read More: जाने कब और क्यों मनाया जाता है International Women’s Day ? जुड़ा है रोचक किस्सा
अधिकतम पांच वाहन का इस्तेमाल
चुनाव आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों और सार्वजनिक सभा स्थलों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सड़क के किनारे चुनावी रैलियों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार, एक उम्मीदवार / राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक सहित) के लिए अधिकतम पांच वाहनों की अनुमति होगी।