Delhi Highcourt: केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, वक्फ बोर्ड से जुड़ा पूरा मामला
दिल्ली विकास प्राधिकरण आईटीबीपी बल को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने दाखिल करने का निर्देश दिया
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया जिसमें उसकी कथित संपत्ति को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को आवंटित करने को चुनौती दी गई है। अदालत ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को 123 संपत्ति को गैर अधिसूचित करने पर पुनर्विचार करने के लिए दाखिल याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि स्थगन आदेश देने का कोई आधार नहीं है और टिप्पणी कि वर्ष 2017 में आईटीबीपी को आंवटित संपत्ति और इस मामले में अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड सफल होती है तो आवंटन रद्द किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं मौजूदा समय में स्थगन आदेश देने को इच्छुक नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि संपत्ति निजी लोगों को चली गई है। हम केंद्र को इसे वापस करने को कह सकते हैं।’
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि स्थगन आदेश देने का कोई आधार नहीं है और टिप्पणी कि वर्ष 2017 में आईटीबीपी को आंवटित संपत्ति और इस मामले में अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड सफल होती है तो आवंटन रद्द किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं मौजूदा समय में स्थगन आदेश देने को इच्छुक नहीं है। यह स्थगन देने का स्थान नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि संपत्ति निजी लोगों को चली गई है। हम केंद्र को इसे वापस करने को कह सकते हैं।’ Read More: भगवंत मान ने गठबंधन बनाने को लेकर कहीं ये बड़ी बात, केजरीवाल हैरान
वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील वजीह शफीक ने अदालत से आईटीबीपी के आवंटन पर अंतरिम स्थगन देने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ता को जानकारी मिली है कि यह आवंटन मौजूदा याचिका दाखिल होने से ठीक पहले किया गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कदम उठा रहा है और अन्य संपत्तियों के संदर्भ में भी हम अपनी उंगली जला सकते हैं। कोर्ट अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी।