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PM Modi Scheme: सरकार की इस स्कीम में ₹1000 लगाकर पा सकते हैं 2 लाख के साथ जीवन भर ₹5000 प्रतिमाह पेंशन

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2011 में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसके द्वारा कॉरपोरेट कर्मचारी भी इस योजना में अपना निवेश कर सकते हैं ।

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अपने रिटायरमेंट के बाद हर किसी को यही चिंता सताती रहती है कि उनको पैसा कहां से मिलेगा और छोटे-मोटे पेंशन से उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं की जा सकेंगी । ऐसे में मोदी सरकार की यह योजना आपके काफी काम आ सकती है , आज हम आपको मोदी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें आप महीने के 1000 रुपए जमा कर 2 लाख रुपये के साथ ₹5000 प्रति माह पेंशन के तौर पर पा सकते हैं

क्या है NPS

नेशनल पेंशन स्कीम एक पेंशन प्रोडक्ट है जिसकी शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए किया गया था, लेकिन 2009 में इसमें कुछ बदलाव कर आम लोगों के लिए भी इसे शुरू कर दिया गया । नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2011 में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसके द्वारा कॉरपोरेट कर्मचारी भी इस योजना में अपना निवेश कर सकते हैं ।

NPS से कैसे मिलता है आपको अधिक लाभ ?

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको अन्य पेंशन स्कीम के मुकाबले अधिक लाभ मिलता है चलिए इसके गणित को समझते हैं । मान लेते हैं आप 25 वर्ष की उम्र में नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपना खाता खुलवा कर इसमें ₹1000 प्रति माह जमा करते हैं , इस जमा राशि पर आपको अभी के हिसाब से 8 फ़ीसदी तक का ब्याज दर दिया जाता है , इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका पेंशन के अंतर्गत टोटल निवेश 9.49 लाख का होता है इस निवेश पर आप 40 फ़ीसदी तक की राशि निकाल सकते हैं इस हिसाब से आपको 2 लाख के करीब रुपए मिल जाते हैं और बाकी बचे पैसे आप को प्रतिमाह ₹5000 पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं । नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत अभी ₹5062 प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है ।

 स्कीम में उम्र की सीमा ?

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है , एनपीएस मौजूदा पेंशन स्कीम से अलग होती है क्योंकि इस पेंशन फंड में निवेश के पैसे को शेयर और ब्रांड बाजार में लगाया जाता है । पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलने वाला मुनाफा बाजार के उतार-चढ़ाव के ऊपर निर्भर करता है , आवेदकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में long-term के लिए निवेश काफी फायदेमंद साबित हुआ है । अगर आवेदक एनपीएस के खाते में नियमित निवेश करते हैं तो उन्हें काफी अच्छा फायदा हो जाता

NPS में दो तरह के होते हैं अकाउंट ?

टियर 1 अकाउंट :- NPS खाताधारकों के लिए टियर 1 अकाउंट अनिवार्य होता है , जबकि टियर 2 अकाउंट वैकल्पिक होता है ।TIYAR 1 अकाउंट में ग्राहकों को टैक्स की छूट मिलती है जबकि टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए टियर 1 अकाउंट का होना जरूरी है ।

टियर 1 अकाउंट में कम से कम ₹500 प्रति माह जमा करना अनिवार्य है इस हिसाब से देखा जाए तो टियर-1 के अकाउंट में सालाना ₹6000 निवेश किया जा सकता है ।

टियर 1 अकाउंट में अगर निवेश बीच में रोक दिया जाता है तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है और इसे पुनः चालू करने के लिए ₹100 हर साल के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है वही टियर-2 अकाउंट में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है लेकिन टियर 2 अकाउंट से कभी भी पैसा निकालना संभव है और यह अकाउंट म्यूच्यूअल फंड के तौर पर काम करता है।

 खाता ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट और इसके फॉर्म ?

एनपीएस में खाता पीओसी या सर्विस प्रोवाइडर की मदद से खोला जा सकता है और इससे संबंधित निवेश भी इनके द्वारा किए जा सकते हैं । बैंक और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्विस प्रोवाइडर है जो एनपीएस अकाउंट ओपन करने का काम करते हैं । आप सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट एनएसडीएल/NSDL के साइड पर जाकर देख सकते हैं , साथ ही एनपीएस के लिए आवेदन फॉर्म भी आप NSDL की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे । फॉर्म के साथ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना होता है जिसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि पीआरएएन(PRAN) नंबर जारी कर दिया जाता है , पीआरएएन(PRAN) नंबर जारी हो जाने के बाद आप इस योजना के अंतर्गत निवेश करना शुरू कर सकते हैं । कारोबारी भी एनपीएस के लिए अब निवेश कर सकता है ।

 स्कीम में कौन कर सकता है निवेश ?

कॉरपोरेट कर्मचारी निजी तौर पर नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं यहां तक कि कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के नाम पर इस योजना में निवेश कर सकती है । कंपनियों के द्वारा कर्मचारी के लिए किए गए निवेश के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स की छूट भी मिल जाती है , यहां तक कि ईपीएफ के साथ-साथ एनपीएस में भी निवेश किया जा सकता है और एनपीएस में निवेश की उम्र 18 से 65 साल की है । नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश NRI. व्यक्ति भी कर सकता है ।

नेशनल पेंशन स्कीम के फायदे

एनपीएस स्कीम में टैक्स बेनिफिट सबसे महत्वपूर्ण होता है , नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2 तरीकों से टैक्स बेनिफिट मिल जाता है पहला बेसिक सैलरी और दूसरा डी ए के 10 फ़ीसदी एनपीएस निवेश पर टैक्स की छूट मिल जाती है । एनपीएस स्कीम के अंतर्गत सेक्शन सीसीडी-1 के तहत डेढ़ लाख तक की रकम के ऊपर छूट का फायदा उठाया जा सकता है , 80 सीसीडी 1 (ब) के तहत 50000 रुपये का अतिरिक्त छूट भी मिल जाता है । यहां तक कि अगर कॉरपोरेट्स भी अपने कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूशन करती है तो उसके ऊपर 80ccd के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है ।

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