उत्तर प्रदेशचुनाव (Election)
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों पर फिलहाल रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी।

उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन की व्यवस्था के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कार्य के लिए विशेष समिति बना दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का समय मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन महीने का समय ज्यादा है। स्थानीय निकाय चुनाव के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य में डीलिमिटेशन की प्रकिया 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, तीन महीने का समय बहुत लंबा है क्या इसको और पहले नहीं पूरा किया जा सकता है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आगे कहा कि कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जज साहब से पूछकर बताना होगा कि कम से कम कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है? मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया। इस नोटिस पर 3 हफ्तों में जवाब मांगा गया है।
-ओम कुमार